सक्ती/ बिलासपुर 2 अप्रैल । वित्त विभाग के आदेश के विपरीत डीईओ को आदेश जारी करने का अधिकार ही नही है । फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती द्वारा शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान के संबंध में नकारात्मक आदेश जारी किया है । जिसके कारण शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग में भारी आक्रोश है ।
*❗✡ जहां संयुक्त संचालक बिलासपुर ने डीपीआई रायपुर से मार्गदर्शन मांगा है, वही डीईओ सक्ती ने बिना उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लिए स्वयं निर्णय लिया है*।
❗🔵 ज्ञात हो कि *संयुक्त संचालक बिलासपुर ने एल बी संवर्ग के शिक्षकों के क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान के लिए संचालक लोक शिक्षण से मार्गदर्शन मांगा है* एक तरफ उच्च अधिकारी के द्वारा मार्गदर्शन मांगा जा रहा है वहीं दूसरी ओर *जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती के द्वारा एलबी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/ समयमान का लाभ नहीं मिलने संबंधी पत्र जारी करना हास्यास्पद है*।
🎗🔴 शिक्षाकर्मियों के क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान का लाभ देने की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने संघ के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब दिया है जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के 30 जून 2018 को जारी आदेश जिसमे संविलियन की सेवा शर्तों के बिंदु क्रमांक 4 पर उल्लेख किया गया है कि एल बी संवर्ग को समस्त देय लाभ के लिये सेवा की गणना 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। अतः प्रमुख सचिव द्वारा 7 मार्च 2019 को क्रमोन्नति समय मान वेतन संबंधी जारी आदेश के अनुसार एल बी संवर्ग अहर्ता पूर्ण नही करते। जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती के द्वारा इस तरीके से *जारी पत्र को संघ पदाधिकारियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है*।
☀🔴 छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश प्रचार सचिव विकास तिवारी, प्रदेश महिला प्रतिनिधि श्रीमती कमला दपि गभेल, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, जिला सचिव बोधीराम साहू,वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्यारे लाल साहू, ब्लाक अध्यक्ष जैजैपुर बी एस बनाफर, ब्लाक अध्यक्ष सक्ती महेंद्र राठौर, ब्लाक अध्यक्ष डभरा चेतन पटेल, ब्लाक आध्यक्ष मालखरौदा कुलदीप कुर्रे, *ने कहा कि इस तरीके से बिना उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लिए पत्र जारी करना पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता का परिचायक है। जब संयुक्त संचालक बिलासपुर के द्वारा लोक शिक्षण संचालक से मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा गया है तो बिना मार्गदर्शन मिले ही अपनी ओर से पत्र जारी करना आपत्तिजनक है*।
❗🔯 छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, ने *कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा। उपरोक्त वित्त विभाग के आदेश के विपरीत सक्ती के डीईओ ने नकरात्मक आदेश जारी किया है, वित्त विभाग के आदेश के विपरीत डीईओ को आदेश जारी करने का अधिकार ही नही है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्ती डीईओ ने एल बी संवर्ग को लाभ नही दिए जाने का आदेश जारी किया है*।
🎗🏵 संविलियन होने की स्थिति पर पूर्व में कार्य किए गए सेवा अवधि की गणना संबंधी वित्त विभाग के आदेश को एवं शिक्षा सचिव महोदय के क्रमोन्नति/ समय मान वेतन संबंधित जारी आदेश को अपने ही स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा खारिज करते हुए आदेश जारी करना *मतलब उच्च कार्यालय के आदेश की अवमानना है*।
‼☀ छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, छ ग शासन, माननीय प्रमुख सचिव जी स्कूल शिक्षा विभाग, छ ग शासन, माननीय संचालक जी, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके, एल बी संवर्गो के शिक्षको को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की ।
*संजय शर्मा*
प्रदेश अध्यक्ष
*छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ 5093*