एलबी शिक्षकों के क्रमोन्नति समयमान वेतन पर जिला शिक्षा अधिकारी ने लोक शिक्षण संचालक से बिना मार्गदर्शन लिए ही संघ पदाधिकारियों को दिया जवाब… संघ ने इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित जवाब कहा

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एलबी शिक्षकों के क्रमोन्नति समयमान वेतन पर जिला शिक्षा अधिकारी ने लोक शिक्षण संचालक से बिना मार्गदर्शन लिए ही संघ पदाधिकारियों को दिया जवाब… संघ ने इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित जवाब कहा

जांजगीर चाम्पा/सक्ती।    क्रमोन्नति समयमान वेतन का लाभ देने की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति ने संघ के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब दिया है जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12/03/2018 दो 30 जून 2018 को जारी संविलियन की सेवा शर्तों के बिंदु क्रमांक 4 पर उल्लेख किया गया है कि एल बी संवर्ग को समस्त देय लाभ के लिये सेवा की गणना 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। अतः प्रमुख सचिव द्वारा 7 मार्च 2019 को क्रमोन्नति समय मान वेतन संबंधी जारी आदेश के अनुसार एल बी संवर्ग अहर्ता पूर्ण नही करते।
जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति के द्वारा इस तरीके से जारी पत्र को संघ पदाधिकारियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी।प्रदेश प्रचार सचिव विकास तिवारी, प्रदेश महिला प्रतिनिधि श्रीमती कमला दपि गभेल, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्यारे लाल साहू, ब्लाक अध्यक्ष जैजैपुर बी एस बनाफर, ब्लाक अध्यक्ष शक्ति महेंद्र राठौर, ब्लाक अध्यक्ष डभरा चेतन पटेल, ब्लाक आध्यक्ष मालखरौदा कुलदीप कुर्रे, ने कहा कि इस तरीके से बीना उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लिए पत्र जारी करना पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता का परिचायक है। जब संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा लोक शिक्षण संचालक से मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा गया है तो बिना मार्गदर्शन मिले ही अपनी ओर से पत्र जारी करना आपत्तिजनक है क्या वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक 233/वित्त/ नियम/09 दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 3 में संविलियन की स्थिति पर क्रमोन्नति समय मान वेतन के लाभ की गणना के लिए पूर्व में किए गए सेवा अवधि कोमा ने किया जाएगा इसे क्या शिक्षा अधिक क्या जिला शिक्षा अधिकारी अपने हिसाब से किनारे कर सकते हैं विभाग के संविलियन होने की स्थिति पर पूर्व में कार्य किए गए सेवा अवधि की गणना संबंधी आदेश को एवं शिक्षा सचिव महोदय के क्रमोन्नति समय मान वेतन संबंधित जारी आदेश को अपने ही स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा खारिज करते हुए जवाब प्रस्तुत किया जा सकता है। संघ पदाधिकारियों ने शिक्षा सचिव गौरव दिवेदी के ऊपर भरोसा जताया है कि इस संबंध में शीघ्र ही समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए एक भी शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति समय मान वेतन के लाभ संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे।

ज्ञात हो कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण बिलासपुर ने शिक्षा एल बी संवर्ग के क्रमोन्नति समय मान के लिए लोक शिक्षक संचालक से मार्गदर्शन मांगा है एक तरफ उच्च अधिकारी के द्वारा मार्गदर्शन मांगा जा रहा है वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत क्रमोन्नति समय मान का लाभ नहीं मिलने संबंधी पत्र जारी करना हास्यास्पद है।

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