शिक्षकों के वेतन पत्रक में सरपंच व जनपद सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य करने संबंधी आदेश अव्यवहारिक: प्रमोद सिंह राजपूत

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कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 19 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार अब शिक्षकों के मासिक वेतन पत्रक में सरपंच व संबंधित क्षेत्र के जनपद सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है। हस्ताक्षर के अभाव में शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं करने संबंधी आदेश को लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश का माहौल है। इस व्यवस्था से वेतन पत्रक विलंब से जमा होगा, परिणाम स्वरूप वेतन भुगतान में भी विलंब होगा ।शिक्षकों को समय पर वेतन ना मिलने पर आर्थिक परेशानी उठानी पड़ सकती है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद सिंह राजपूत ने इस संबंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पोड़ी उपरोड़ा पहुंच कर इस नए आदेश को तत्काल निरस्त कर पूर्व की व्यवस्था से वेतन भुगतान करने की मांग की गई है।

संघ के जिलाध्यक्ष मनोज चौबे एवं ब्लॉक अध्यक्ष राम शेखर पांडेय ने कहा कि कोविड-19 के माहौल में इस तरह का व्यवस्था शिक्षक हित में नहीं है।जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सदस्यों से तत्काल मुलाकात कर सामान्य सभा की बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी लिए गए निर्णय को वापस लेने या निरस्त करने की मांग किया जाएगा।

 

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