रायपुर 18 सितम्बर 2019। प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है।।लेकिन अब जाकर एकल पदों पर पदोन्नति के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन ने 6 माह की कड़ी मशक्कत के बाद केवल एकल पदों पर पदोन्नति देने का निर्णय ले लिया इस निर्णय से केवल 1 फ़ीसदी अधिकारियों को ही लाभ मिलेगा।इस आशय का परिपत्र मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने शासन के सभी विभाग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सभी आयुक्त सभी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को भेजा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा पदोन्नति नियम 2003 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट में 27 याचिकाएं लगी है।जिस पर हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2019 को आदेश दिया था कि नियम 2003 के नियम 5 को अपास्त किया जाता है।इसके बाद शासन के सभी विभागों में पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार इसे लेकर अन्य राज्यों से जानकारियां भी मंगा रही है। सूत्रों की मानें तो इसे लेकर सरकार को पसीना बहाना पड़ रहा है। क्योंकि राज्य निर्माण के बाद पदोन्नति का जो असंतुलन बिगड़ा है उसे सुधारने का हाईकोर्ट का आदेश है। इस बीच राज्य के विभिन्न विभागों में पदोन्नति पर रोक के बीच सरकार ने निर्णय लिया है कि नियम छत्तीसगढ़ सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 9 (4 )के तहत एकल पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षण लागू नहीं होता है, इसलिए पदोन्नति हो सकती है। किंतु प्रवर्ग में आरक्षण लागू होता है। इसलिए प्रत्येक प्रत्येक प्रवर के लिए पदोन्नति के लिए निर्धारित सीमा बंधन में नए नियम बनाने के लिए सरकार बाध्य है।