रायपुर 16 मई 2019। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी प्रकाशित अधिसूचना का पालन करने के निर्देश राज्य के निगम आयुक्त एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर ऐसे नगर पालिका के शालाओं का जिनका प्रबंधन 1 मई 2015 कोई या उसके पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई हो के प्राचार्य,व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक की पदोन्नति जब तक की फीडर कैडर में अभ्यार्थी उपलब्ध होते हैं, तब तक पूर्ववत नगर पालिका निगम के द्वारा किया जाता रहेगा।किंतु यदि फीडर कैडर में इन पदों के लिए अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे पद स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित माने जाएंगे तथा ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा।