19 मार्च 2019। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि राज्य शासन के निर्णय के अनुसार कोषालयों और उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित किया गया है।
वित्त विभाग से इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से 29 मार्च तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय एवं उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे।
23 मार्च 2019 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।
वित्त विभाग द्वारा 23 मार्च के पश्चात यदि कोई सहमति/स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों और विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।