अब शिक्षक ‘एलबी’संवर्ग शिक्षक ‘ई’ संवर्ग तथा शिक्षक ‘टी’ संवर्ग हेतु लागू होगा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग)भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019…स्कूल शिक्षा विभाग ने किया प्रकाशन…पूर्व में वरिष्ठता सूची के आधार पर क्रमोन्नति एवं पदोन्नति की कार्यवाही करने का निर्देश

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https://chat.whatsapp.com/DkFpt8PL711CkzyKMgtFE4रायपुर 7 मार्च 2019 । छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने अब शिक्षा विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति के लिए नया नियम बना लिया है ।स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार अब शिक्षक “एलबी” संवर्ग शिक्षक “ई “संवर्ग तथा शिक्षक” टी” संवर्ग हेतु छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 दिनांक 5 मार्च 2019 को प्रकाशित कर दिया है ।अब इस नियम के आधार पर ही स्कूल शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती और पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 23 फरवरी 2019 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखे जाने का निर्देश है ।अतः आगामी आदेश तक पदोन्नति संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं ।साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है जो कि वर्तमान में पदोन्नति नहीं की जा सकती अतः पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची के आधार पर यथा आवश्यक क्रमोन्नति /समयमान वेतन की कार्यवाही तत्काल कर लिया जाए।

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