बिलासपुर 27 अक्टूबर 2018।अब निम्न से उच्च पद वाले शिक्षाकर्मियों को अंतर विभागीय अनुभव का लाभ प्रदान किया जाएगा। अंतर विभागीय निम्न से उच्च पद और समान विभाग में निम्न से उच्च पद मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब निम्न से उच्च पदों पर गये दूसरे विभागों के शिक्षाकर्मियों को भी प्रथम नियुक्ति के आधार पर अनुभव का लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता शबनम खातून ने वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाई कोर्ट में अन्य विभाग में किए गए शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा कार्य के अनुभव का लाभ प्रदान करने के लिए याचिका प्रस्तुत किया था।इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी शबनम खातून थी, जिनकी याचिका क्रमांक 6147/2018 पर हाईकोर्ट में एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने बहस की। अलग-अलग दायर याचिकाओं पर एक साथ जस्टिस पी सैम कोशी ने 23 अक्टूबर को सुनवाई की थी। आज इस मामले में फैसला दिया गया कि भले ही निम्न से उच्च पद पर गये शिक्षाकर्मियों की दोनों नियुक्ति अलग-अलग विभागों में हुई हो, लेकिन उनकी सर्विस पीरियड की गणना दोनों ज्वाइनिंग को जोड़कर की जायेगी।