पुरानी पेंशन पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश से शिक्षक संवर्ग आक्रोशित

0
529

 

कोरबा।छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ओपी बघेल, प्रांतीय मीडिया प्रभारी मुकुंद उपाध्याय,जिला अध्यक्ष नित्यानंद यादव,जिला अध्यक्ष (महिला) श्रीमती निशा चंद्रा ,जिला सचिव विपिन यादव, कार्यकारी जिला अध्यक्ष विनय शुक्ला,जिला उपाध्यक्ष लीला बिहारी कौशिक ,जिला मीडिया प्रभारी एम के खैरवार,विकास राठौर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी संवर्ग के शिक्षकों को संविलियन से पूर्व सेवा का लाभ से वंचित करने हेतु पुरानी पेंशन नही दिए जाने का आदेश जारी किया गया है, इस आदेश से यह स्पष्ट है कि संविलियन किये गए एल.बी. संवर्ग के समस्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से मिलने वाले लाभ से वंचित करने के लिए, शासन द्वारा छल किया जा रहा है। यह सभी शिक्षकों के लिए अति पीड़ादायक है। श्री बघेल ने कहा है कि इस आदेश से सरकार की शिक्षक विरोधी नीति उजागर होती है संघ ने इस आदेश के विरुद्ध सामूहिक आंदोलन की चेतावनी दी है।⭕*

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
*⭕जिलाध्यक्ष नित्यानंद यादव ने कहा कि प्रदेश के समस्त शिक्षाकर्मियों के संयुक्त प्रयास से प्रदेश की पूर्व सरकार ने संविलियन का नियम बनाया, और अब प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा सम्पूर्ण संविलयन करने के बाद शिक्षाकर्मी व्यवस्था समाप्त हो गयी है। श्री यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन व् क्रमोन्नति देने का उल्लेख है, इसे दरकिनार करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन लागू नहीं करने का आदेश जारी कर दिया गया है,जो वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र के विरुद्ध भी है एक तरफ छत्तीसगढ़ शासन अपने घोषणा पत्र में किये वायदे पूर्ण करने दृढ़ संकल्पित है तो दूसरी तरफ उनके उच्च अधिकारी ही उनके घोषणा पत्र के विरुद्ध आदेश जारी कर रहे है।इस दोहरे रवैये से समस्त शिक्षकों में रोष व्याप्त है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.