Breaking news:हाइकोर्ट ने दो शर्तों के साथ दिया स्कूल की ट्यूशन फीस लेने का अधिकार…

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रायपुर । निजि स्कूलों की फीस नही वसूलने की मामला को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश को खारिज करते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दिया है।जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के 25 निजी स्कूलों ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।जिसका फैसला आज लिया गया।जस्टिस पी सेम कोसी ने पक्ष को सुनने के बाद सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए निजी स्कूलों को कोरोना काल खत्म होने तक केवल ट्यूशन फीस लेने की इजाजत देते हुए इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का आदेश दिया है. यही नहीं ली गई फीस से सबसे पहले स्टाफ को पेमेंट की प्राथमिकता देने कहा गया है. यही नहीं स्कूल प्रबंधन से स्टाफ की तनख्वाह को रोकने, या कटौती न करते हुए लॉकडाउन से पहले दी जा रही तनख्वाह देने का आदेश दिया है।विद्धान न्यायधीश ने केवल निजी स्कूलों को ही राहत नहीं दी है, बल्कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट में पड़े पालकों को भी राहत प्रदान की है. याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार आर्थिक परेशानी से जूझ रहे पालक अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्थापित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष स्कूल प्रबंधन के सामने रख सकते हैं। स्कूल प्रबंधन दस्तावेजों की पड़ताल के बाद फीस में राहत देने का निर्णय ले सकती है।

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