“छत्तीसगढ़ सरकार , मध्यप्रदेश सरकार के तर्ज पर पूर्व सेवा को जोड़कर जब तक समयमान /क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने के आदेश नही करते तब तक सविलयन करने करने का कोई लाभ नही

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रायपुर।  केबिनेट के फैसले से महज 1000 -1500 शिक्षक (पं/ननि)सवर्ग को सविलयन का होगा लाभ और 16 हजार शिक्षको को सविलयन करने का ढिढोरा पीटना केवल सोशल मीडिया में सरकारी आकड़ो में वाहवाही लूटने का अजूबा तरीका है ।ज्ञात हो कि 2012 एवम 2013 में नियुक्त शिक्षक (पं/ननि) नियुक्ति के बाद 2017-18 में केवल नगरीय निकाय में नियुक्ति हुई थी जिसकी महज संख्या 1000-1500 के लगभग होगी ।2012-013 में नियुक्त शिक्षक (पं/ननि) की सेवा अवधि नवम्बर 2020 तक वैसे ही 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके होंगे ।
अतः 16 हजार शिक्षको को संविलियन कराने की श्रेय लेने की रणनीति है ।
तत्कालीन पूर्ववर्ती सरकार ने वेतन विसंगति पूर्ण सविलयन करके शिक्षक (एल बी)सवर्ग को चौराहे पर खड़ा कर दिया है वे न तो सविलयन की खुशी मना पा रहे है और ना ही अपनी आपको शासकीय शिक्षक मान पा रहे है ।अभी भी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षा कर्मी की तरह व्यवहार करते है और प्रत्येक लाभ के लिए सरकार के अलग से आदेश एवम मार्ग दर्शन का राह देखते है जबकि तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव दुवेदी जी संघ के पदाधिकारियों की बैठक में यह स्पष्ट करते रहे है कि सविलयन के बाद शासकीय शिक्षको मिलने वाले समस्त लाभ प्राप्त होंगे ।परन्तु उसके विपरीत हो रहा है ।मुख्य सचिव की टीप दिनांक 18 जून 2018 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवम प्रशासनिक सवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 दिनांक 05.03.2019 को प्रकाशित नियमो के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने दिनांक 07.03 .2019 को संचालक लोक शिक्षण को मंत्री परिषद दुवारा दिनांक 18 जून 2018 में लिए गए निर्णय के अनुसार शिक्षक (एल बी)शिक्षक -ई सवर्ग एवम शिक्षक -टी सवर्ग के बीच नियमो में एक रूपता लाने हेतु पत्र लिखकर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने पदोन्नति नही होने की स्थिति में पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची के आधार क्रमोन्नति /समयमान की कार्यवाही करने का आदेश दिया था ।आदेश में कही भी शिक्षक (एल बी)सवर्ग को क्रमोन्नति/समयमान नही देने का उल्लेख नही था । समस्त सयुक्त संचालको ने शिक्षक (एल बी)सवर्ग को क्रमोन्नति/समयमान देने की कार्यवाही प्रारम्भ भी दी थी परन्तु अचानक कार्यवाही रोक दी गयी और पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग को स्कूल शिक्षा सचिव ने अपने पत्र क्रमांक एफ-12-03/2018/20-दो दिनांक06.04.2019 को आदेशित किया कि जो शिक्षक (एल बी)सविलयन से पूर्व तत्समय लागू वेतनमान के अनुसार क्रमोन्नति/समयमान वेतन प्रदान करने का आदेश दिया ।यहाँ यह जानना जरूरी है कि सविलयन से पूर्व 1998 से नियुक्त शिक्षक (पं/ननि)सवर्ग का 2006 में 8 वर्ष पूर्ण तिथि में छठवाँ वेतनमान में वेतन निर्धारण हो गया था और प्रत्येक दो वर्ष में एक वेतन वृद्धि का वेटेज 2013 में देकर वेतन निर्धारण किया गया जबकि उनकी 10 वर्ष सेवा 2008 में पूर्ण हो गयी थी अर्थात छठवाँ वेतनमान के अनुसार क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान में उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवम ग्रेड पे की पात्रता है ।
पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग एवम नगरीय निकाय के सचिवों ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के आदेश दिनांक 6.4.2019 के परिपालन करने हेतु समस्त जिला पंचायत एवम जनपद पंचायतों एवम नगर पालिका/नगर निगमो को पत्र प्रेषित किया गया ।परन्तु आज पर्यन्त तक आदेश स्प्ष्ट नही होने का बहाना करते हुए पालन नही किया गया ।कई शिक्षको ने माननीय उच्च न्यायलय से आदेश भी प्राप्त किये ।स्थानीय निधि सपरिक्षको की तानाशाही एवम भ्रष्टाचार का शिक्षक (एल बी)शिकार हो रहे है जबकि ज्ञात हो कि 6.4.2019 के पत्र में स्प्ष्ट है कि यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी की गयी है का उल्लेख है ।
अतः छत्तीसगढ़ व्यख्याता (एल बी)संघ के प्रदेशाध्यक्ष एवम क्रमोन्नति अधिकार मंच के कमलेश्वर सिंह ने राज्य शासन से मांग की है कि प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करें या स्कूल शिक्षा विभाग छ. ग. दुवारा मध्यप्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तर्ज पर शिक्षक(एल बी)सवर्ग को पूर्व सेवा की गणना के एक ही पद में 10 वर्ष पूर्ण तिथि से प्रथम 20 वर्ष में दुवितीय एवम 30 वर्ष में तृतीय उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवम ग्रेड पे देने का स्पष्ट आदेश किया जाए ।
श्री सिंह ने बताया कि समस्त शिक्षक (पं/ननि) के लिए सविलियन आदेश के पूर्व क्रमोन्नति /समयमान के आदेश जारी नही किया गया तो क्रमोन्नति अधिकार मंच के सभी प्रांतप्रमुख एवम वरिष्ठ शिक्षको की शीघ्र ही बैठक आयोजित कर चरण बद्ध आंदोलन की रणनीति पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा ।

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