1 जुलाई से बदल जाएंगे ATM और बैंकिंग के नियम… पेंशन स्कीम में भी होगा बदलाव…ये जानना आपके लिये जरूरी है

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नई दिल्ली। जून का महीना खत्म होने वाला है। जून 2020 के खत्म होने के साथ ही नए महीने में आपके बैंक खाते, आपके एटीएम कैश निकालने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई 2020 से पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव हो जाएगा। वहीं आपके सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम में भी बदलाव हो जाएंगे। ऐसे में जब कि बात आपके पैसे और आपके बचत से जुड़ी है तो इन नए नियमों में बारे में जानना बेहद जरूरी हैं। आइए जानें 1 जुलाई 2020 से कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं….

1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम
आपको बता दें कि मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से ATM के कैश निकलने के नियम में बदलाव किया गया था।
लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने ATM से कैश निकालने पर लगने वाले सर्विस शुल्क को खत्म कर दिया था। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर एटीएम मसीनों से कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया गया था। आप जितनी बार भी चाहे किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन ये नियम सिर्फ 3 महीनों के लिए ही लगाया गया था। यानी 30 जून को ये नियम बदल जाएंगे और 1 जुलाई से एक बार फिर से ATM से तय सीमा के बाद कैश निकालने पर आपको चार्ज भरना होगा।

न्यूनतम बैलेंस पर मिली छूट

एक और अहम नियम जो कि लॉकडाउन और कोरोना के कारण लगाया गया था. उसे भी 1 जुलाई से बदला जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि किसी भी बैंक में बचत खाते में औसत न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी. यानी की अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं, तो बैंक आपसे चार्ज नहीं वसूल सकते हैं. यह आदेश अप्रेल से जून महीने तक के लिए था. 30 जून को ये खत्म हो जायेगी. इसका सीधा असर आप पर होने वाला है.

1 जुलाई से बदल जाएगा पेंशन का नियम

अटल पेंशन योजना में 1 जुलाई से बदलाव हो सकता है। 30 जून के बाद अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट की सुविधा फिर से शुरू हो सकती है। सर्कुलर के मुताबिक इस सुविधा को 30 जून तक के लिए रोका गया था, लेकिन 1 जुलाई से ये स्कीम एक बार फिर से शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस पेंशन योजना में देश के 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। ये योजना मोदी सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराती है।

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