दन्तेवाड़ा। क्रमोन्नति के लिए लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्देश के बाद जनपद पंचायत दंतेवाड़ा के द्वारा क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिया गया है। एक ही पद में 10 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी क्रमोन्नति आदेश जारी नहीं करने के वजह से याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिस पर उच्च न्यायालय के द्वारा अभ्यावेदन के निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे इसके बाद जनपद पंचायत के द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी जी ने भी पंचायत एवं नगरी प्रशासन विभाग के सचिव को तत समय लागू वेतनमान के आधार पर क्रमोन्नति/समयमान वेतन पूर्व के विभाग द्वारा प्रदान करने संबंधी संविलियन निर्देश 15 जारी किए थे।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जनपद पचायत दंतेवाड़ा ने श्री अशोक कुमार नाग तथा 33 अन्य शिक्षकों को क्रमोन्नति आदेश जारी करते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटीशन न. 812/2019 पक्षकार श्री अशोक कुमार नाग ,सहायक शिक्षक ,शासकीय प्राथमिक नेटापुर तथा 33 अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन में पारित आदेश दिनांक-07.02.19 व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,महानदी भवन ,अटल नगर,जिला रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 12-17/2018/20-दो दिनांक 07.03.19 एवं पत्र क्रमांक 12-03/2018/20-दो दिनांक 06.04.19 तथा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस भवन रायपुर के आदेश क्रमांक/पचा./प. ग्रा. वि.वि./22/2011 /1094 दिनांक02.11.2011 में दिए गए निर्देश /प्रावधान अनुसार प्रथम नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके निम्नांकित सहायक शिक्षक पंचायत (lb ) को उनके नाम के समक्ष कलम 10 में दर्शित तिथि से क्रमोन्नत वेतनमान 9300 -34800 +4200 ग्रेड पे पर स्वीकृत किया जाता है।