Home छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति उपरांत पदांकन के मामले में...

रायपुर 7 नवंबर 2022 ।प्रदेश में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर लगातार सभी जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जिलों में पदस्थापना पूरी हो गई है और कुछ जिलों में पदस्थापना की तैयारी की जा रही है। वही पदस्थापना को लेकर कई जगह गड़बड़ी की शिकायत भी आ रही है राज्य शासन इसे गंभीरता से लेते हुए सभी DEO को निर्देश जारी कर पदस्थापना में राज्य शासन के द्वारा जारी नियम का पालन करने का सख्त निर्देश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में पांच अलग-अलग बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है।जिसके अनुसार जिन जिलों में प्रमोशन नहीं हुआ है उन सभी जिलों में अब काउंसलिंग के जरिए ही पदोन्नति होगी। पोस्टिंग में शिक्षक विहीन स्कूल को प्रमुखता दी जाएगी। शिक्षक विहीन में पोस्टिंग प्रदान करने के बाद एकल शिक्षकीय स्कूल को प्राथमिकता दी जाएगी ।इन 2 स्कूलों में पद भरने के बाद ही अन्य शाला में पदस्थापना प्रदान किया जाएगा। जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि जो शिक्षक अपने पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं होंगे वह 10 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे।। DEO काउंसलिंग के जरिए 7 दिन के भीतर उसका निराकरण करेंगे।
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