शासन द्वारा स्थानांतरण नीति 2019 में कुछ शर्तों के आधार पर होंगे शिक्षको के स्थानांतरण…जाने पति/पत्नी और कर्मचारी संघो के पदाधिकारियों के बारे में क्या है प्रावधान

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति 2019 जारी कर दिया गया है।जिसमें जिला स्तर पर 28 जून से लेकर के 12 जुलाई 2019 तक स्थानांतरण होंगे। वही राज्य स्तर पर स्थानांतरण 15 जुलाई 2019 से 14 अगस्त 2019 तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जाएंगे।

स्थानांतरण नीति में शिक्षकों के स्थानांतरण पर कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखने कहा गया है।

स्थानांतरण नीति में कहा गया है कि जिला स्तर पर सहायक शिक्षक/शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में शाला विशेष में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा।

शैक्षणिक व्यवस्था से यह आशय है कि शाला में कक्षा वार विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या तथा उसके विषयवार कार्यरत शिक्षकों की संख्या से है।किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की शालाओं में स्थानांतरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

शासकीय सेवक पति/पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापना पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तथापि यदि पति-पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थापना का अनुरोध करें तो उनके अनुरोध पर विभाग द्वारा पूर्ण सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यथासंभव पर शासकीय सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापना देने का प्रयास किया जा सकेगा।

कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों निर्देशों का पालन किया जाएगा।

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