रायपुर 16 अक्टूबर 2018। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में शिक्षक/व्याख्याता की वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए समय सारणी जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रतिवर्ष प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)/ उच्च वर्ग शिक्षक (स्नातकोत्तर) प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला/ व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु जानकारियां मंगाई जाती है।जिलों से प्राप्त जानकारी संकलित कर राज्य स्तर पर अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इस सूची पर जिला स्तर में दावा आपत्तियां भी ली जाती है।दावा आपत्तियों के निराकरण उपरांत राज्य स्तर पर अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाता है जिसे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाता है। अंतिम वरिष्ठता सूची को आधार मानकर पदोन्नति दी जाती रही है लेकिन यह देखा जा रहा है कि पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद अनेकों आवेदन पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों द्वारा सीधे राज्य कार्यालय को एवं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी प्राप्त होते रहे हैं।जिसमें वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु अनेकों शिकायत प्राप्त होते हैं जिससे न्यायालयीन प्रकरण की स्थितियां निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।इसलिए अब वरिष्ठता सूची प्रकाशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाता है उस स्तर से सूक्ष्म जांच करते हुए राज्य स्तर पर व्यस्तता सूची में सुधार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस हेतु सर्वप्रथम संबंधित कार्यालय द्वारा कर्मचारियों का बायोडाटा प्रपत्र भरा जाएगा जिसका संबंधित शिक्षक व्याख्याता स्वयं प्राचार्य द्वारा सत्यापन कराया जाएगा।तत्पश्चात विकास खंड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य/ जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि यह कार्य अत्यंत गंभीर व महत्वपूर्ण है। समय सारणी भी विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है जिसमें 20 अक्टूबर 2018 से वरिष्ठता सूची के का कार्य प्रारंभ कर 30 नवंबर 2018 तक अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।